• KESHARI NEWS24 Thu, 14 May 2020 05:30 AM •
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यूज एजेंसियों एवं समाचार पत्रों में कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर फर्जी व भ्रामक खबरों पर रोक लगाने और इसके लिए कार्रवाई करने की मांग में दाखिल याचिका सरकार के आश्वासन पर निस्तारित कर दी। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर एवं न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने दिया है।
सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यूज एजेंसी के खिलाफ यदि फर्जी एवं भ्रामक खबर दिखाने की शिकायत मिलेगी तो सरकार खबरों का सत्यापन कर पुष्टि होने पर सख्त कार्रवाई करेगी। मनीष गोयल ने कहा कि सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है। सुनील चौधरी की इस जनहित याचिका में भ्रामक खबरों पर रोक लगाने की मांग की गई थी।