सशस्त्र बलों में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए एक संशोधित दिशा-निर्देश जारी किया गया है, जिसमें कुछ विशिष्ट शर्तों पर 14 दिनों की पृथक-वास अवधि की छूट शामिल है।
सरकारी गाड़ी द्वारा एक ड्यूटी स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच बिना रुके यात्रा करने और अपनी इकाइयों में वापस रिपोर्ट करने वाले कर्मचारियों को यह छूट दी जाएगी। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक (डीजीएएफएमएस) द्वारा जारी किये गये संशोधित दिशा-निर्देश में सात दिनों तक की छोटी अवधि की ड्यूटी से बचने की सलाह दी गई है जब तक कि सेवाओं के हित के लिए महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है।
अधिकारियों ने बताया कि संक्रमण से निपटने पर सरकार की प्रतिक्रिया के साथ-साथ महामारी के विकसित होते पैटर्न, नए शोध से उभरे नए सबूतों को देखते हुए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किया गया है।