UP : सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी की जमानत अर्जी अदालत ने किया खारिज

KESHARI NEWS24

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है। आरोपी कामरान को मुंबई से गिरफ्तार कर 26 मई को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था। इसकी गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त फैसल ने मोबाइल पर मैसेज भेजकर उसे छो़ड़ने की धमकी दी थी।

एडीजे दुर्ग नरायन सिंह ने मुख्यमंत्री योगी को बम से मारने की धमकी देने के मामले में निरुद्ध अभियुक्त कामरान अमीन खान की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। साथ ही कामरान को छोड़ने की धमकी देने के मामले में निरुद्ध अभियुक्त सैय्यद मोहम्मद फैसल की भी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। उन्होंने प्रथम दृष्टया दोनों के अपराध को गंभीर करार दिया है।

इस मामले के सरकारी वकील एमके सिंह के मुताबिक 21 मई, 2020 को यूपी-112 के सोशल मीडिया ग्र्रुप पर एक व्हाट्सएप नंबर से मुख्यमंत्री योगी को बम से मारने की धमकी का मैसेज आया। विवेचना में अभियुक्त कामरान का नाम सामने आया। उसे मुंबई से गिरफ्तार कर 26 मई को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। जबकि इसकी गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त फैसल ने मोबाइल पर मैसेज भेजकर उसे छो़ड़ने की धमकी दी। 

विवेचना के दौरान इसे भी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। प्रभारी निरीक्षक धीरज कुमार ने इन दोनों मामलों की एफआईआर थाना गोमतीनगर में आईपीसी में धमकी व साजिश की धाराओं के साथ ही आईटी एक्ट की धारा 66(एफ) में भी दर्ज कराई थी।

21 मई की देर रात आया था धमकी भरा मैसेज
यूपी पुलिस के 112 मुख्यालय में गुरुवार देर रात लगभग साढ़े बारह एक वॉट्सएप मैसेज आया था। यह मैसेज डायल 112 की सोशल मीडिया डेस्क के वाट्सएप नंबर 7570000100 पर आया था। मैसेज में लिखा था 'सीएम योगी को मैं बम से मारने वाला हूं। वह (एक खास समुदाय का नाम लिखा) की जान का दुश्मन है।' इस मैसेज के आने के बाद अफसरों को इसकी जानकारी दी गई थी।

इसके बाद आरोपी को पुलिस ने मुंबई के चुना भट्टी इलाके से गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी की तलाश में एसटीएफ की एक टीम ने महाराष्ट्र में डेरा डाला था। आरोपी को यूपी एसटीएफ ने मुंबई पुलिस की मदद से धर दबोचा। पकड़े गए आरोपी का नाम कामरान अमीन है। 

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