वाराणसी। नगर आयुक्त गौरांग राठी के निर्देशानुसार नगर निगम प्रवर्तन दल द्वारा गुरुवार को शहर के सिगरा, रथयात्रा, मैदागिन, गोदौलिया, गिरजाघर जैसे अन्य इलाकों में भ्रमण कर कोविड 19 लॉक डाउन 3 के नियमों की घोषणा किया गया। टीम ने जनता को आगाह किया गया कि कहीं भी थूकने पर 500 रू जुर्माना का प्रावधान है।

प्रवर्तन टीम द्वारा सिगरा से इंग्लिशिया लाइन होते हुए कैंट रेल्वे स्टेशन, चौका घाट, सिटी स्टेशन, आदम पुर, मच्छोदरी, विशेश्वर गंज, मैदागिन, लोहटिया, लहुराबीर, मल्दहिया और वापस सिगरा तक लोगों को लॉकडाउन कब नियमों का ओआलं करने एवं घरों से बेवजह बाहर न निकलने की हिदायत दी गई।

टीम बी द्वारा सिगरा से रथ यात्रा, गिरिजा घर, नई सड़क होते हुए लहूराबीर, मैदागिन, गोदौलिया, लक्सा होते हुए रथयात्रा से वापस सिगरा तक के इलाकों में घूम कर सभी दुकानदारों को व्यक्तिगत रूप से सख्त हिदायत दिया गया कि वे अपने दुकानों और प्रतिष्ठानों के आगे से व्यक्तिगत दूरी बनाए रखने के लिए अनिवार्य रूप से गोला या निशान बनाए अन्यथा वे दुकाने 15 दिनों के लिए सील कर दिए जाएंगे।


प्रवर्तन टीम द्वारा जनता से भी अनुरोध किया गया कि वे हर समय हर जगह व्यक्तिगत दूरी बनाए रखे और जनता को आगाह किया गया कि कहीं भी थूकने पर 500 रू जुर्माना का प्रावधान है।