64 दिनों के लॉकडाउन के बाद अब देश चरणबद्ध तरीके से अनलॉक होने जा रहा है। लॉकडाउन आगे बढ़ चुका है, जिसे 1 से 30 जून 2020 तक लागू किया गया है। इस दौरान कंटेनमेंट क्षेत्रों के बाहर कई सुविधाओं को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा।
केंद्र सरकार ने अनलॉक के लिए तीन चरणों की योजना बनाई है। पहला चरण 8 जून से लागू होगा। इसके तहत 8 जून के बाद होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थल शर्तों के साथ खुलेंगे। स्कूल-कॉलेज खोलने पर फैसला जुलाई में राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा। वहीं अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने और सिनेमा हॉल जैसे स्थान आम लोगों के लिए खोलने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। पढ़ें मंत्रालय द्वारा दिए गए सारे दिशानिर्देश।
केंद्र सरकार ने अनलॉक के लिए तीन चरणों की योजना बनाई है। पहला चरण 8 जून से लागू होगा। इसके तहत 8 जून के बाद होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थल शर्तों के साथ खुलेंगे। स्कूल-कॉलेज खोलने पर फैसला जुलाई में राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा। वहीं अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने और सिनेमा हॉल जैसे स्थान आम लोगों के लिए खोलने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। पढ़ें मंत्रालय द्वारा दिए गए सारे दिशानिर्देश।
चरण 1:
- सार्वजनिक स्थानों और पूजा के सार्वजनिक स्थान; होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं और शॉपिंग मॉल को 8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी।
- सरकार इस संबंध में दिशानिर्देश जारी करेगी
चरण 2:
- स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक / प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान आदि, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श के बाद खोले जाएंगे।
चरण 3:
- अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क आदि के लिए तिथियों का निर्धारण स्थिति के आकलन के आधार पर किया जाएगा।
- अगले एक महीने के लिए कंटेनमेंट जोन के बाहर की सभी गतिविधियों को फिर से चरणों में खोलने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
- कंटेनमेंट जोन के बाहर आर्थिक गतिविधियों को मिलेगी छूट।
- एक से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास की जरुरत नहीं होगी।
रात्रि कर्फ्यू और मेट्रो परिचालन
- आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर, पूरे देश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच व्यक्तियों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी: गृह मंत्रालय।
- सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए मेट्रो सेवाओं को अगले नोटिस तक बंद रखा जाएगा: दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन
- कड़े नियमों का करना होगा पालन
- सार्वजनिक स्थानों, परिवहन और दफ्तरों में मास्क पहनना होगा अनिवार्य।
- हर व्यक्ति को सार्वजिक स्थानों पर छह फीट (दो गज) की दूरी बनानी होगी।
- बड़ी संख्या में भीड़ पर प्रतिबंध जारी रहेगा। लेकिन शादी समारोह में 50 से अधिक लोग शामिल नहीं होने चाहिए।
- दुकानों में सामाजिक दूरी का पालन करना होगा, एक बार में पांच से अधिक लोग खड़े नहीं रह पाएंगे।
- सार्वजनिक स्थान पर थूकना जुर्माने के साथ दंडनीय अपराध होगा।
- सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा तंबाकू का सेवन प्रतिबंधित रहेगा।
- गर्भवती महिलाएं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों और बुजुर्गों को घरों में रहने के निर्देश। जोन में नहीं मिलेगी अधिक छूट, जारी रहेगा लॉकडाउन
- लॉकडाउन के पांचवे चरण में कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक जारी रहेगी सख्ती।
- कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी सेवाओं की ही इजाजत होगी।
- यहां लोगों की आवाजाही पर जारी रहेगा पहले की तरह प्रतिबंध।
- इस जोन में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और घर-घर की जांच होगी।
- राज्यों की तरफ से कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन बनाए जा सकते हैं जहां जिला प्रशासन अपने अनुसार पाबंदियां लगा सकता है।
देशभर में अब तक लगे चार लॉकडाउन
कोरोना से रोकथाम के लिए 25 मार्च से देशभर में चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन लगाया गया, 60 से ज्यादा दिनों तक चले लॉकडाउन में बढ़ते वक्त के साथ दिशानिर्देशों में ढील मिलती गई।
लॉकडाउन के चार चरण | ||
लॉकडाउन | कब से कब तक | क्या फैसले थे |
1.0 | 25 मार्च से 14 अप्रैल | काफी ज्यादा सख्ती |
2.0 | 15 अप्रैल से 3 मई | जरूरी सामान बेचने की छूट मिली |
3.0 | 4 मई से 17 मई | प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेन व बस चलीं |
4.0 | 18 मई से 31 मई | घरेलू विमान सेवाएं शुरू, कई बाजार खुले |