वाणिज्य कर विभाग ने लॉकडाउन को देखते हुए वैट में कर निर्धारण और पुन: कर निर्धारण की समय सीमा बढ़ाकर 31 अक्तूबर कर दी है। आयुक्त वाणिज्य कर अमृता सोनी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
उन्होंने कहा है कि 31 मार्च तक यह समय सीमा थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते इसे और बढ़ाया जा रहा है। प्रत्येक कर निर्धारण अधिकारी लंबित मामलों की सूची तैयार कराते हुए अपने पास रखेगा। प्रत्येक कर निर्धारण अधिकारी विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत लंबित वादों की सूची अनिवार्य रूप से संयुक्त आयुक्त व अपर आयुक्त वाणिज्य कर विशेष अनुसंधान शाखा को देंगे। विचार-विमर्श के आधार पर इन वादों को निस्तारित किया जाएगा।