श्रमिक स्पेशल ट्रेन और हाइवे पर ट्रकों से आ रहे श्रमिकों को उनके जनपद तक पहुंचाने के लिए निजी बस ऑपरेटर और ट्रांसपोर्टर को भी बसें लगाने के निर्देश दिए गए थे। बावजूद लापरवाही सामने आ रही है। इस पर सख्त डीएम ने एआरटीओ अरुण कुमार राय को निर्देश दिया है कि अगर रविवार दिन में 11 बजे ट्रांसपोर्टर अपनी बसें कैंट स्टेशन पर नहीं भेजते हैं तो तत्काल उन सभी के फर्म व ट्रांसपोर्टरों पर मुकदमा दर्ज कराएं।
डीएम ने एआरटीओ को दिए निर्देश में कहा है कि जनपद में कई ऐसे बड़े ट्रांसपोर्टर हैं, जिन्होंने अपनी बसें उपलब्ध नहीं कराई हैं। बसें उपलब्ध न होने से पुलिस प्रशासन को आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। इससे जनपद में शांति व्यवस्था बिगड़ रही है। स्टेशन पर जीआरपी, आरपीएफ को नाराजगी झेलनी पड़ रही है।
निर्देश के बाद भी बसें उपलब्ध न कराना प्रथम दृष्ट्या इस समय जारी अधिनियम की अवहेलना है। डीएम ने एआरटीओ से कहा है कि 11 बजे तक सभी ट्रांसपोर्टर अपनी बसें चालक समेत नहीं भेजते हैं तो तत्काल इन सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर एफआईआर की प्रति उपलब्ध कराएं। अगर उल्लंघन करने वाले एक भी ट्रांसपोर्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया तो संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।