वाराणसी , जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने जानकारी दिया कि शासन द्वारा कोविड-19 की वर्तमान स्थिति की समीक्षा उपरांत इसके प्रभावी नियंत्रण के लिए कोविड-19 व संचारी रोगों के संकमण को रोकने के लिए 10 जुलाई की रात्रि 10 बजे से 13 जुलाई की प्रातः पांच बजे तक कतिपय प्रतिबंधों को लागू किया गया है। उन्होंने अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर), अपर जिला मजिस्ट्रेट), नगर मजिस्ट्रेट, समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट एवं समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेटो को निर्देशित किया है कि समस्त मजिस्ट्रेट अपने-अपने थाना क्षेत्रों में शुक्रवार 10 जुलाई की सायंकाल 05 बजे से अनाउंसमेंट शुरू करायें कि लॉकडाउन के दौरान प्रातः सात बजे से 10 बजे तक ब्रेड, दूध, सब्जी की दुकानें तथा 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक दवाइयों की दुकानों को खोले जाने की अनुमति होगी।
जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है कि इसके अलावा केवल आवश्यक गतिविधियां जैसे-सुरक्षा, पुलिस, नगर निगम के सफाईकर्मी, चिकित्सकीय सेवा में लगे कर्मी, आवश्यक कार्यों हेतु ड्यूटी में लगे सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर निकलने व अपने ड्यूटी स्थल आने-जाने की अनुमति होगी। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति घर से बाहर न निकले। जो व्यक्ति घर से बाहर भी निकलेंगे वे मास्क का प्रयोग करें ।
पब्लिक एड्रेस सिस्टम से किया गया घोषित : जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया है कि वे अपने- अपने थाना क्षेत्रों में शुक्रवार को सायंकाल 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक भ्रमणशील रहते हुए उपरोक्तानुसार पब्लिक एड्रेस सिस्टम से अनाउंसमेंट करवायें। नगर मजिस्ट्रेट नगर निगम से समन्वय करके नगर निगम के चौराहों पर लगे हुए पब्लिक एड्रेस सिस्टम से भी अनाउंसमेंट करवाएंगे। समस्त मजिस्ट्रेट द्वारा शुक्रवार से लगातार तीन दिवस तक उपरोक्तानुसार प्रवर्तन की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी तथा कल 11 जुलाई से दो दिन तक प्रवर्तन कार्य के साथ-साथ कोविड-19 महामारी तथा संचारी रोगों की रोकथाम के संबंध में भी अपने निर्देशन में कार्यवाही करायी जाय।