UP Chandauli : जनपद में अनलॉक-2 पर जारी हुई नई गाइडलाइन , वैश्विक महामारी कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए बाजारों में ऑड-इवन प्रक्रिया किया लागू


चंदौली। जिले के कोरोना संक्रमित मरीजों को मिलने की सख्या रोज बढ़ रही है। जनपद के डीएम नवनीत सिंह चहल ने अनलॉक-2 को लेकर नई गाइड लाइन जारी की है। उन्होंने रविवार को जिले के सभी बाजारों को साप्ताहिक बंदी करने का आदेश दिया है। वहीं पांच से अधिक लोगों को एक स्थान पर एकत्र होने को प्रतिबंधित किया है।

कोरोना संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने जिले में अनलॉक-2 की गाइड लाइन जारी किया है। उन्होने अनलॉक-2 में पूरी तरह से धारा 144 लागू के नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई के साथ सार्वजनिक जगहों पर पांच से अधिक व्यक्ति के जुटने पर पूर्णतया प्रतिबंध व गुटखा इत्यादि की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। डीएम ने कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए जनपद में दुकानें को खोलने के लिए अल्टरनेट व्यवस्था लागू किया। वैश्विक महामारी कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए बाजारों में ऑड-इवन प्रक्रिया को लागू किया गया। जिसके तहत बाजारों में एक तरफ के दुकानें व कार्यालय सोमवार, बुधवार, शुक्रवार तथा दूसरी तरफ की दुकानें मंगलवार, गुरूवार और शनिवार को खोला जायेगा। इसके साथ ही साप्ताहिक बंदी रविवार को घोषित किया गया। इसके साथ ही बीते सात जून को दिये गये प्रतिबंध पूरी तरह से लागू रहेंगे।

SDM ने व्यापारियों से मांगा सहयोग :  नगर के व्यापारियों की बैठक शुक्रवार को सदर कोतवाली में हुई। इसमें सदर एसडीएम विजय नारायन सिंह ने व्यापारियों केे नई गाइड लाइन के अनुसार दुकानों को खोलने का निर्देश दिया। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर फालतू रुप से घुमने और थुकने वालों से जुर्माना वसूलने के लिए पुलिस को निर्देश दिया। इस दौरान कोतवाल गोपाल जी गुप्ता, अमित केशरी, , अनिल केशरी , हरिश्चंद्र, कन्हैया मोदनवाल मुख्यरूप से उपस्थित रहे।

कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए नई गाइड लाइन जारी किया गया है ।
 दुकानों को रोस्टर के अनुसार खोलने का निर्देश है। वहीं पान की दुकानों को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। लोग मॉस्क पहने और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। ताकि जिले को कोरोना के संक्रमण से मुक्त किया जा सके। 

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