उत्तर प्रदेश में होम आइसोलेशन में रहने वाले कोरोना मरीजों के लिए कई नियम तय किए गए हैं. यूपी सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन में कोरोना मरीज की देखभाल करने वाले तीमारदार के लिए भी कई नियम निर्धारित किए गए हैं. गाइडलाइन के मुताबिक देखभाल करने व्यक्ति को मरीज के साथ होने पर त्रिस्तरीय मास्क पहनना होगा. प्रयोग करते समय मास्क के अगले हिस्से को छूना नहीं है.
गाइडलाइन में कहा गया है कि मरीज की देखभाल करने वाले व्यक्ति को अगर शारीरिक स्राव होने या गंदा होने पर मास्क को फौरन बदलना होगा. इस्तेमाल किए गए मास्क को दोबारा प्रयोग नहीं करना है. मास्क हटाने के बाद तुरंत हाथ धोना है. अपने चेहर, नाक को छूने से परहेज करना है.
गाइडलाइन में कहा गया है कि कोरोना मरीज या उसके आसपास की वस्तुओं को छूने के तत्काल बाद हाथ धोना है. खाना बनाने से पहले और बाद में, टॉयलेट के प्रयोग के बाद और हाथ के गंदा होने पर उसे धोना होगा. हाथ को साबुन से 40 सेकंड तक धोना होगा. यदि हाथ गंदा नहीं है तो सैनिटाइजर लगाना होगा. धोने के बाद हाथ को डिस्पोजल पेपर से सुखाना होगा.
यदि डिस्पोजल पेपर उपलब्ध नहीं है तो सूखे कपड़े या तौलिये का इस्तेमाल करना होगा.
जारी दिशानिर्देश में बताया गया है कि मरीज के पास दूषित वस्तुओं मसलन सिगरेट, बर्तन, कोल्ड ड्रिंक्स, तौलिया, बेड शीट को शेयर करने से बचना है. मरीज के द्वारा इस्तेमाल किए गए बर्तन को साबुन या डिटर्जेंट से गल्ब्स पहकर धोना होगा. धोए जाने के बाद बर्तन का इस्तेमाल किया जा सकता है. कोरोना मरीज की देखभाल करने वाले तीमारदार को अपना टेम्पेरचर भी मापते रहना होगा और खांसी, बुखार और सांस में तकलीफ होने पर जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देनी होगी.